झारखंड में अब निजी एम्बुलेंस का किराया सुनिश्चित, अब इतना ही देना होगा किराया..

झारखंड में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के आंकड़ों में लगातार हो रहे इजाफे की वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। बुधवार को राज्य में 3 हज़ार से अधिक संक्रमित मिले। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी संक्रमितों की संख्या 1273 रही। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि इसके बावजूद राज्य में कई ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिसमे संक्रमित मरीजों के शव को ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए निजी एम्बुलेंस का परिवहन भाड़ा सुनिश्चित किया गया है।

उपभोक्ताओं को एम्बुलेंस चालक के उपयोग हेतु पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यदि उपभोक्ता द्वारा एम्बुलेंस चालक को पीपीई किट उपलब्ध कराया जाता है तो एम्बुलेंस चालक को इसके लिए अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा वेंटिलेटर रहित एम्बुलेंस के लिए यात्रा शुरू होने से 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये और 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर 12 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। वहीं वेंटिलेटर सहित एम्बुलेंस के लिए यात्रा के आरंभ से 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये का किराया सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होने पर उपभोक्ताओं को प्रति किलोमीटर 14 रुपये एम्बुलेंस चालक को देना होगा।

एम्बुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए उपभोक्ता को 200 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मरीज़ को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के लिए अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।

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