झारखंड प्रदूषण बोर्ड का बड़ा फरमान, नहीं फोड़े जाएंगे अधिक आवाज वाले पटाखे..
झारखंड प्रदूषण बोर्ड ने केवल चार जिलों में ही 125 डीबी (ए) ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। जिसमें गुमला, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला-खरसांवा शामिल है। प्रदूषण बोर्ड के आदेश के अनुसार उन जिलों को ही अधिक क्षमतावाले पटाखों को बेचने की अनुमति मिलेगी, जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा या सामान्य हो।…