रांची : अवैध निर्माण पर होटल एमराॅल्ड को 72 घंटे में सील करने का आदेश..

रांची में नक्शा घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहली कार्रवाई हिनू स्थित होटल एमराॅल्ड पर की गई है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने होटल एमराॅल्ड को 72 घंटे में सील करने का आदेश दिया है। साथ ही होटल संचालक निशांत आलम, जेया खान व अन्य पर 2.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि 30 दिनों में जमा नहीं करने पर होटल को अवैध घोषित कर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इधर, नगर आयुक्त के आदेश के बाद बुधवार को देर शाम इंफोर्समेंट अफसरों ने होटल एमराॅल्ड के बाहर सील करने का आदेश चस्पां कर दिया। जारी नोटिस में होटल प्रबंधन से कहा गया है कि वह तीन दिन में होटल को खाली कर दें, ताकि उसे सील किया जा सके। होटल सील करने के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो जाये, इसके लिए डीसी व एसएसपी को पत्र लिखकर पुलिस बल व दंडाधिकारी उपलब्ध कराने का भी आग्रह नगर आयुक्त ने किया है। अवैध निर्माण के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

बता दें की होटल इमराल्ड प्रदेश कांग्रेस के एक कद्दावर नेता मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम के नाम पर है। चुनाव आयोग को दिये गये शपथ पत्र में मंत्री ने इसकी कीमत 75 लाख दर्शायी है। नक्शा का विचलन कर होटल का निर्माण करने और पूर्व में लगाए गए 97 लाख रुपए जुर्माना का भुगतान नहीं करने के बदले कुल 2.68 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 30 दिनों के अंदर अगर इस राशि को निगम में जमा नहीं किया गया तो होटल को तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है की होटल इमराल्ड के नक्शे की जब जांच की गई। तो इसमें यह पाया गया कि जी प्लस फोर के इस होटल का केवल ग्राउंड फ्लोर ही कॉमर्शियल है। बाकी के सारे फ्लोर का नक्शा रेसिडेंशियल पास हुआ है, लेकिन जांच में यह पाया गया कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह किचेन व रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। पहले से लेकर तीसरे तल्ले तक व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और इसके बाद भी यहां चौथा व पांचवां तल्ला का निर्माण कर दिया गया। होटल पर पूर्व में भी 97 लाख का जुर्माना वर्ष 2017 में ही लगा था। यह मामला भी न्यायाधिकरण में चल रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×