अब 21 वर्ष से कम उम्र के लोग नहीं खरीद सकते तंबाकू उत्पाद, हुक्का बार पर भी बैन..

झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य में हुक्का बार के तेजी से बढ़ते प्रचलन को देखते हुए विधेयक में इसपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर एक से तीन साल तक कारावास के अलावा एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोटपा संशोधन विधेयक के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला झारखंड, देश का पहला राज्य बन गया है।

झारखंड विधानसभा में सोमवार को कोटपा संशोधन विधेयक 2021 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन, झारखंड संशोधन विधेयक, 2021) पास हो गया। इसके तहत पहले से शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाते हुए अब अन्य सार्वजनिक स्थानों जिसमें अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय और न्यायालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है।

इतना ही नहीं, पूर्व में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध था। नए विधेयक के अनुसार इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब 18 वर्ष के बजाए 21 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे।