झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में करीब आधे घंटे तक चली इस सुनवाई में सीबीआई की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं करने की वजह से फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में अदालत ने 19 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। आपको बता दें कि ये दुमका कोषागार से जुड़ा मामला है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनायी जा चुकी है। वहीं जेल मैन्युअल मामले में भी 19 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है।
ज्ञात हो कि चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने जमानत याचिका दायर की हुई है। याचिका में ये कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है साथ ही बिगड़ती सेहत के आधार पर अदालत से जमानत की मांग की गई है। इसके अलावा डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में भी अभी सुनवाई चल रही है जिसका फैसला आना बाकी है।
दुमका कोषागार मामले में दायर जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से लोअर कोर्ट की रिपोर्ट को भी अदालत में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सीबीआई ने लालू प्रसाद की याचिका के विरोध में ये कहा है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। फिलहाल आज की सुनवाई के बाद 19 फरवरी की तारीख अगली सुनवाई के लिए मुकम्मल की गई है। वहीं इस मामले सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाजरत है।