चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई|अदालत ने सरकार से जेल से बाहर रह रहे कैदियों से मिलने वाले लोगों को लेकर संसोधित एसओपी पेश करने को कहा था| इसके जवाब में सरकार की ओऱ से शुक्रवार को जेल मैन्युअल से संबंधित रिवाइज्ड एसओपी अदालत में प्रस्तुत किया गया| अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि जेल मैन्युअल से संबंधित रिवाइज्ड एसओपी को अदालत को सौंप दी गई है| जिसके बाद अब इसे अप्रूवल के लिए चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल ऑफ जेल के पास भेजा दिया गया है|
वहीं इस मामले में रिम्स प्रबंधन की ओर से भी आज भी जवाब नहीं दिया गया|इसे लेकर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है| इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अब पांच फरवरी की तारीख तय की है|
गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि किससे आदेश से लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में और फिर बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था| इसके अलावा अदालत ने जेल मैन्युअल और लालू के सेवादारों से संबंधित जानकारी भी मांगी थी| उस वक्त सरकार और जेल प्रशासन द्वारा दिए गये जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट था| सरकार ने उस वक्त बताया था कि इस मामले में कोई ठोस नियम या प्रावधान नहीं है| इसपर अदलात ने सरकार को जेल से बाहर रहनेवाले कैदियों और सेवादारों के मामले में एक एसओपी तैयार कर पूरी जानकारी देने का आदेश दिया|
बता दें कि रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था| यहां से उनकी मोबाइल फोन पर बात करते हुए तस्वीरें सामने आयी थी| इसके बाद लालू प्रसाद पर जेल मैन्युअल के उल्लंघन से संबंधित मामला दर्ज कराया गया था| हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर सरकार, रिम्स प्रबंधन और जेल प्रशासन से जवाब तलब किया था|