झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं
इस संबंध में प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकले गये विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ ऑफ डेट 2011 रखा गया था।
कुछ कारणों से सरकार ने विज्ञापन को वापस ले लिया लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसमें उम्र का कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया है।
याचिका में कहा गया कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 किया जाये। क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा।