विधिक सेवा पोर्टल पर मोबाइल या प्रज्ञा केंद्र से करें आवेदन, हाईकोर्ट में मुफ्त लड़ा जाएगा मुकदमा..

अब अगर झारखंड हाईकोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल करना है या आपको हाई कोर्ट से कोई नोटिस मिला है, तो आपको इधर – उधर जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे ही हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। आप अपने स्मार्ट फोन या लैपटॉप से विधिक सेवा पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट में मुफ्त में मुकदमा लड़ा जाएगा।

विधिक सेवा पोर्टल पर आ‌वेदन देने के बाद आपका मुकदमा लड़ने के लिए तुरंत मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही आप प्रज्ञा केंद्र से ही अपने मामले में होने वाले अपडेट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी द्वारा राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। इस बाबत विधिक सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इसके लिए एक एप भी बनाया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

स्मार्टफोन नहीं होने की स्थिति में, राज्य के किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन अपलोड करें। ये बेहद सरल प्रक्रिया है जो कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसके अलावा आपको तुरंत मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाता है, जो हाई कोर्ट में आपका मुकदमा दाखिल करेगा और उसकी बहस भी करेगा। वहीं, आप अपने केस के बारे में प्रज्ञा केंद्र से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके तहत हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने विधिक सेवा पोर्टल की वेबसाइट और एप बनाया है। आप इसे अपने स्मार्टफोन पर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा पोर्टल के माध्यम से आप मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए न तो झालसा आना पड़ेगा और न ही हाई कोर्ट आना होगा। किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से आवेदन दाखिल कर, इसका लाभ उठाया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन..
सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करते हुए पासवर्ड बना लें। इसके बाद अपना नाम और आधार संख्या लिखे। सारा विवरण देकर समिट करें। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आपका आवेदन हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास पहुंचेगा और वे तुरंत इसे पैनल अधिवक्ता को भेज देंगे।

किसे मिलेगा मुफ्त सेवा का लाभ..
विधिक सेवा पोर्टल के तहत मुफ्त कानूनी सहायता पाने वालों में 18 साल से कम उम्र का किशोर, महिला, कैदी, एससी-एसटी, मानसिक एवं शारीरिक रूप से से दिव्यांग, औद्योगिक कर्मकार, आपदा से पीड़ित या जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। निर्धारित पात्रता को पूरा करने वाला राज्य का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है।