झारखंड सरकार ने इस वर्ष दिवाली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने मंगलवार को दिवाली और काली पूजा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को अपने घरों में भी तय नियम के साथ ही पटाखा जलाना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। फिलहाल, सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है।
कई अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, लोगों को घरों में भी एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के निर्देश के तहत ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। एनजीटी द्वारा जारी आदेश में ये साफ कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी, वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। वहीं, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का है।
उधर, झारखंड सरकार ने काली पूजा को लेकर भी निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है। आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी श्रद्धालु पंडाल के अंदर न आ पाए।केवल आयोजकों को पंडाल के अंदर रहने की अनुमति दी जाएगी। उन सब को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।पूजा पंडाल में एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक नहीं रह सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से काली पूजा के लिए शहर में किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन अनुमति नहीं दी गई है। आयोजकों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गेस्ट को पूजा कमेटी की ओर से किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं दिया जाएगा और न ही पंडाल का किसी प्रकार का कोई उद्घाटन होगा।