रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में रांची डीसी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है क्या। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट के बताया गया कि रांची डीसी के खिलाफ कोडरमा के मरकच्चो थाने में पेड़ काटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह मामला अब रांची के एसीबी कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में आरोपित व्यक्ति कोर्ट में कैसे शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। इस पर अदालत ने रांची डीसी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल कर इस केस के संबंध में जानकारी मांगी है। अदालत ने आदेश में कहा कि वह बताएं कि क्या उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज है और उस केस की अद्यतन स्थिति क्या है।
उक्त आदेश शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। बता दें कि रांची डीसी छवि रंजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज देने के मामले में हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। इस पर अदालत ने कहा था कि उन्हें खनन विभाग की व्यक्तिगत जानकारी कैसे हो सकती है। बीते दिन की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि जो स्वयं अभियुक्त है, वह आखिर अदालत में एफिडेविट कैसे फाइल कर सकता है।