रांची : हरमू रोड स्थित पेंटागन बिल्डिंग के चौथे तल्ले पर बने रूफटॉप रेस्टोरेंट (फैंटम रेस्टोरेंट) को तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर आज हाईकोर्ट की एकलपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इस मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण के मामले के साथ होगी। पेंटागन बिल्डिंग के संचालक प्रिंस अजमानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उप नगर आयुक्त के उस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जिसमें बिल्डिंग की छत पर चल रहे रोस्टोरेंट को सील करने और बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया है। निगम ने रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया है।
बता दें कि पेंटागन बिल्डिंग पर पूर्व में भी रांची नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण बाद दर्ज किया गया था। बिल्डिंग को सील करने का तथा अपसारित करने का आदेश पारित किया गया था। नगर निगम के आदेश के विरुद्ध पेंटागन बिल्डिंग के मालिक द्वारा अपील किया गया है, जो कि वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।
अपील के लंबित रहने के दौरान ही पेंटागन बिल्डिंग के चौथे तल की छत पर फैंटम रेस्टोरेंट के नाम से रूफटॉप रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जिसका निर्माण पूर्णतया अनधिकृत रूप से किया गया है। उप नगर आयुक्त 2 रांची नगर निगम द्वारा इस अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर सुनवाई की गई। सुनवाई में पेंटागन बिल्डिंग के स्वामी द्वारा कोई स्वीकृत भवन प्लान नहीं दिखाए जाने एवं अपील के लंबित रहने के दौरान ही नया निर्माण करने के फल स्वरूप फैंटम रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश उप नगर आयुक्त ने चार अगस्त को पारित किया है। आदेश की प्रति फैंटम बिल्डिंग पर चिपका कर तामिला कर दिया गया है।
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