झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। अदालत ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश भी दिया है। ऐसा नहीं किए जाने पर अदालत के आदेश का अवमानना करने का मामला मानते हुए आदेश जारी किया जाएगा। अदालत ने इस आदेश की कॉपी उपायुक्त, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को फैक्स के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया है। सीओ ने प्रार्थी एसआर लोहिया को एसडीओ के आदेश के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया है। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
प्रार्थी के अधिवक्ता एनके पसारी ने बताया कि अंचल अधिकारी को 14.10.2019 को ही जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर एसडीओ कार्यालय से पर्याप्त सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया गया थाष तब से लेकर आज तक नामकुम अंचल की तरफ से याचिकाकर्ता एसआर लोहिया को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। इस मामले में पार्थी ने सात मार्च को शपथपत्र दाखिल कर अदालत को सभी तथ्यों की जानकारी दी गयी।