झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार राय को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इनकी अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही निचली अदालत से मिली सजा को भी बरकरार रखा है। गौरतलब है कि सीबीआई की अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी।
इससे पहले, आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। इस फैसले को इनकी ओर से इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की गयी थी। जिसे बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। ऐसे में अब इनकी मुश्किलें बढ़ गयी हैं। राहत के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।
दरअसल, 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, सुशीला देवी और संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। तीनों ने इसके खिलाफ होईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब अपील खारिज होने से सीबीआई की अदालत से मिली सजा से इन्हें राहत नहीं मिल पाई है।