झारखंड हाईकोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दो सप्ताह में निचली अदालत के आदेश के अनुपालन करने का आदेश दिया है। निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद पांच जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का निर्देश दिया।
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत उन्हें दुमका जेल में अवैध तरीके से रखा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन बंदी को अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है।
बता दें की 5 महीने पहले संजीव सिंह को धनबाद से दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जेल प्रशासन ने धनबाद जेल में संजीव की जान को खतरा बताते हुए दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया है। हालांकि समर्थकों का आरोप था कि यह सब झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के दबाव में किया गया है। पूर्णिमा अपने पति नीरज की हत्या का बदला ले रही है। संजीव पर ही धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।