यौन शोषण के आरोपी पूर्व CM के सलाहकार सुनील तिवारी को मिली जमानत..

रांची: यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार झारखंड पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 26 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की और उन्हें राहत दी। सुनील तिवारी पर उनके ही घर में काम करने वाली एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के 27 दिन बाद उन्हें रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 104 के पास बने होटल गिरफ्तार किया गया था।

4 अक्तूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में एसएसी, एसटी एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में उनके घर में काम करने वाली एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने के अलावा धमकी देने का आरोप लगाया था। सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में बाल श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है।

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