रूपा तिर्की मौत मामले में रांची सिटी एसपी समेत 4 के खिलाफ दर्ज होगा FIR..

साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मौत मामले में अब CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर केस दर्ज होगा। इनके साथ ही रांची के सिटी एसपी, तत्कालीन साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और रांची SC-ST के थाना प्रभारी पर भी SC-ST थाने में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश रांची के स्पेशल SC-ST कोर्ट ने दिया है। रुपा तिर्की की परिजन पद्मावति उरांव की शिकायत पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। आदेश में कोर्ट की तरफ से CRPC की धारा 153 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। रूपा तिर्की की मौत के बाद वायरल ऑडियो मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है।

मौत के बाद दो ऑडियो क्लिप हुए थे वायरल
दरअसल रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था। इसमें DSP पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।

हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं- पंकज मिश्रा
वहीं इस मामले में CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किस तरह के वायरल ऑडियो पर केस दर्ज करने की बात कही गई है, इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद भी अगर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है तो हम उनके आदेश का सम्मान करते हैं।

पिछले सप्ताह CBI ने की थी पूछताछ
वहीं इस मामले में CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पिछले सप्ताह CBI ने भी पूछताछ की थी। CBI ने उनसे तीन घंटे तक सवाल-जवाब किए थे। तब उन्होंने बाद बताया था कि तथ्यपूर्ण बात हुई है। जब भी पूछताछ के लिए CBI बुलाएगी वे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रुपा तिर्की की मौत कैसे हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए। इससे पहले पंकज मिश्रा को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था।

रूपा के पिता ने मौत के लिए सीएम के प्रतिनिधि को ठहराया है जिम्मेदार
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की 3 मई को अपने ही सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटकी हुई मिली थी। उनके पिता ने रूपा तिर्की की मौत के लिए CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही इस मामले में पंकज मिश्रा की भूमिका की भी जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।