झारखंड: कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री..

झारखंड में कोरोना नियंत्रण में आता दिख रहा है, लेकिन यह स्थिति आगे और सुधरे, इसके लिए सरकार हर कदम पर सख्ती के आदेश जारी कर रही है। ताजा खबर के अनुसार स्वास्थ्य विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके अनुसार देश के 11 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अथवा टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज न होने पर झारखंड में इन राज्यों के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री के वक्त से 72 घंटे पहले की ही कोरोना निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। जिन राज्यों को चिन्हित किया गया है उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश शामिल हैं।

जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस माह से ही यह व्यवस्था लागू होगी। सभी हवाई अड्डों, रेलवे व बस स्टेशनों पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की रिपोर्ट चेक की जाएगी। राज्य के सभी डीसी को अपने जिले में बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले, तो स्वास्थ्य विभाग को जरूर अवगत कराया जाए। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। संक्रमण की शृंखला को तोड़ने में हर नागरिक अपना योगदान दे। कोविड अनुरूप व्यवहारों का सख्ती से निरंतर पालन करना होगा।

अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी को कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को हर स्तर पर मुकम्मल करने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट’ नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यंत कारगर सिद्ध हुई है। इस नीति को पूरी सक्रियता से लागू रखने की जरूरत है। साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्य में और तेजी लाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। राज्य में अब तक 91,25,758 लोगों को पहला तथा 22,38,422 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है।

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