रांची : रांची शहर के नदी, नालों और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान मंगलवार से रांची जिला प्रशासन ने शुरू करने का फैसला किया है। अतिक्रमण अभियान चलाने के लिए सोमवार की शाम सदर एसडीपीओ दीपक दुबे ने आदेश जारी किया। जारी आदेश में सदस्यों ने सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण है उसे हर हाल में अतिक्रमण मुक्त करना है। इसलिए किसी जगह पर अतिक्रमण हटाने में कितने पुलिस बल की जरूरत है इसका प्रतिवेदन तुरंत उपलब्ध कराएं। ताकि अभियान चलाने में किसी तरह की परेशानी ना आए। शहर में हुए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम भी तैयार हैं। नगर निगम द्वारा 16 जुलाई को बड़ा तालाब, कांके डैम, आपण बाजार में हुए अवैध निर्माण को लेकर 255 लोगों को नोटिस दिया गया था।
ऐसे सभी केसों की सुनवाई नगर आयुक्त की कोर्ट में 22 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को होनी है। इस दौरान जिन लोगों द्वारा अवैध निर्माण से संबंधित कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। ऐसे भवनों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाएगा। शहर के नदी, नालों और तालाबों में हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए 15 जुलाई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा था कि अवैध निर्माण को रोक नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते तो ऐसे अफसरों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसर रेस हो गए हैं।
शहर में अवैध निर्माण को लेकर नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई भी होगी। सीओ और थाना प्रभारियों से पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवेदन मांगा गया। अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल उतारने की तैयारियां हो रही। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी में नदी, नाला, डैम, तालाब को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।