रांची में जलस्रोतों पर अतिक्रमण मामलाः 180 अवैध भवनाें काे निगम का नोटिस, 15 दिन की मोहलत..

रांची में बिना स्वीकृत नक्शा के घर बनाने वाले 180 भवन मालिकों को शनिवार को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। इन भवनों में 74 भवन कांके डैम, 72 भवन हिनू नदी व 34 भवन बड़ा तालाब के समीप हैं। इन अवैध निर्माणों की सुनवाई 22 जुलाई को नगर आयुक्त के कोर्ट में हुई थी। इनमें दशकाें पुरानी संस्था चिन्मय मिशन, माहेश्वरी भवन और प्रेम इंडस्ट्रीज जैसे बड़े भवन शामिल हैं। काेर्ट ने कहा कि भवन मालिक 15 दिन में अपने स्तर पर अवैध निर्माण ताेड़ दें। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम बलपूर्वक ताेड़ेगा। वहीं इस पर खर्च हाेने वाली राशि भी भवन मालिकाें से वसूला जाएगा। बता दें की निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब नगर आयुक्त की काेर्ट ने एक साथ इतने बड़े पैमाने पर भवनाें काे अवैध बताते हुए ताेड़ने का आदेश दिया है।

नगर आयुक्त काेर्ट में अब 27 जुलाई काे भी 150 से अधिक मामलाें पर सुनवाई हाेगी। भवन मालिकाें काे नक्शा और अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम माैका दिया है। अगर निर्धारित तिथि तक नक्शा जमा नहीं करते ताे काेर्ट एकतरफा आदेश जारी कर सकता है। वहीं इस पुरे मामले पर हाईकाेर्ट के वकील राजेश कुमार ने कहा कि नगर आयुक्त काेर्ट के आदेश के खिलाफ आरआरडीए ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है या फिर हाईकाेर्ट जा सकते हैं। लेकिन आरआरडीए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन 27 फरवरी काे ही रिटायर हाे गए हैं। वहां अवैध निर्माण पर काेई सुनवाई नहीं हाे रही है।

कांके डैम के इन 74 व्यक्ति/संस्थान को दिया गया नोटिस..
निरंजन मेहता, अल्ताफ हुसैन, सकल देव सिंह, मधुसुदन दास, वद्यिानंद सिंह, वेंकटेश्वर गुप्ता, नानो किशोर प्रसाद, कन्हैया लाल, प्रताप अरोड़ा, सत्य प्रकाश सेठ, सुमंत सिंह, सुषमा पांडेय, उषा किरण व विनिता खन्ना, धर्मेंद्र कुमार, बीके सिंह, रमेश अग्रवाल, भवन शर्मा, जयनाथ गुप्ता, शिव पूजन शर्मा, कुंदन कुमार, विश्वनाथ देव पूजन सिंह, उत्तम गोरांई, ओम प्रकाश, चितरंजन चक्रवर्ती, सारो देवी, तारकेश्वर तिवारी, सरिता कटारूका, राजीव रंजन सिंह, अशोक यादव, सुमन देवी, मृत्युंजय लाल, रिंकु देवी, शि पांडेय, बिंदु देवी, वीणा देवी, ममता सिंह, भगत राज, पप्पू कुमार, जोगेंद्र शर्मा, विनोद पंडित, रितू देवी, बीरा उरांव, मनोज चौधरी, अशोक कुमार, नवीन वर्मा, शीला देवी, सुमन देवी, सोनी देवी, सीता देवी, संतोष रवि, नरेश प्रसाद, अंजू देवी, पिंकी देवी, जतन देवी, गायत्री देवी, ओमप्रकाश सिंह, मिथिलेश प्रसाद, इंदू देवी, नरेश विश्वकर्मा, गुडडी शर्मा, संजय सिंह, गौतम सिंह, ज्ञानरंजन सिंह, जोगेंद्र सिंह, पूनम झा, अन्नु गुप्ता, अनिता देवी, विवेक सिंह, अरुण गुप्ता, हेप्पी किंगर, अविनाश साहु व इनफ्रेडेड प्राइवेट लिमिटेड।

हिनू नदी के इन 72 भवनों को तोड़ने का दिया गया नोटिस..
पीके दास, कुंदन कुमार सिंह, प्रीतपाल सिंह, एमएम पाल, संतोष कुमार, रंजीत कुमार, अनिल राय, बाबूलाल राम, विष्णु रवानी, शिवपूजन राम, शैलेंद्र सिंह, कामेश्वर राम, मोहन गुप्ता, सुनीता देवी व रामबाबू गुप्ता, धर्मशीला देवी, एपी सिंह, सुरेश शर्मा, जयप्रकाश प्रसाद, रुपम रंजन, शैल देवी, रामशंकर, दिलीप कुमार, रामलखन सिंह, शिवराम, सतीश, राम सिंह, चंद्रकांत झा, शिवराम, सतीश, राम सिंह, हीरालाल गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, बबली देवी, विमल इंदु दास, पकुल्ली दास, रोशन सिन्हा, राजकुमार, शांति देवी, दसई यादव, संध्या व ललित कुमार, दिलीप कुमार, अजय मुंडा, मैरी, पिंटु सिंह, बबीता सिंह, राकेश कुमार, मालती देवी, मुन्नी सिन्हा, संजय कुमार, मनोरमा देवी, ललिता देवी, गणेश प्रसाद गुप्ता, अजीत मिंज, शारदा देवी, मनोज कुमार, प्रियंका देवी, नीलम देवी, महेंद्र यादव, प्रेमचंद गुप्ता, मालती देवी, कांति देवी, संतोष सिंह, उपेंद्र राय, जगधारी प्रसाद, सुकन यादव, गजाधर प्रसाद, विश्राम प्रधान, अशोक शर्मा, धर्मनाथ राय, रंजय सिंह, रवि रौशन सिन्हा, सिस्टर मेरी व मोदीस्सर नसीम।

बड़ा तालाब के इन 34 व्यक्ति/संस्थान को दिया गया नोटिस..
बंधु कच्छप व अमरजीत कच्छप, शहदाब जैद चिकेन शॉप, एसएस इंटरप्राइजेज, गायत्री देवी, चिन्मय आश्रम, लेक व्यू कार वासिंग सेंटर, झारखंड बंगाल रोड वेज, चिकेन रिटेल आउटलेट शॉपकीपर, अम्मद पोल्ट्री, राजा पोल्ट्री, सौकत अली तेंगेला, सना ट्रेडर मंजर मसूद, ऑटोप्लेक्स सर्विस सेंटर, हिमांशु कच्छप, यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज, शरद कच्छप व ज्ञान कच्छप, फूल कच्छप व शंकर कच्छप, आरुष कच्छप व आरुष होटल, मो इरफान, मो सम्मुदीन, मो ताहा, शहनवाज ऑप्टिकल, यतेंद्र नाथ सिंह, विनोद गुप्ता, राजेश चौधरी, मंटू कुमारी शर्मा, महादेव टाइल्स, माहेश्वरी भवन, केएस इंटरप्राइजेज, जैन मेडिकल, क्राफ्ट क्लोथ स्टोर, ट्रेड इंप्लेक्स, प्रेम इंडस्ट्रीज, रांची स्टोर सप्लाई कॉरपोरेशन, निखिल पोद्दार, नालंदा सिंटैक्स, प्रीति कुमारी व एनके उरांव।