ED ने निलंबित IAS पूजा सिंघल की अचल संपत्तियों को किया जब्त..

झारखंड की निलंबित सीनियर IAS अफसर पूजा सिंघल की लगभग 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अटैच कर ली है। इसमें पल्स सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लॉट शामिल हैं। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरीं पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है। ईडी ने संपत्ति कुर्क करने के संकेत पहले ही दिए थे। ईडी उन संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा था, जिनमें घोटाले का पैसा लगा है। 18.06 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि से हुआ है, जब पूजा सिंघल खूंटी जिले में उपायुक्त के पद पर थीं। ईडी ने पूजा सिंघल से पल्स सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में उनके निवेश पर सवाल किया था। ईडी ने उनसे पूछा था कि इस अस्पताल में आपका कितना पैसा लगा है। इस संबंध में सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही थी।

अन्य आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में ईडी..
पूजा सिंघल के बाद दूसरे आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। 5 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 19.31 करोड़ नकद बरामद किया था, जिसके बाद पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के अलावा खूंटी जिले के इंजीनियरों और अधिकारियों राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, जय किशोर चौधरी, शशि प्रकाश और राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में ईडी द्वारा अन्य आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

पांच बार फर्जी बिल बनाया..
अस्पताल में निवेश और व्यापार दिखाने के लिए कई गैरकानूनी कदम उठाए गए थे। ईडी के सामने सीए सुमन सिंह ने स्वीकार किया है कि कई बार उसने पल्स अस्पताल के कैश काउंटर पर चार से पांच बार फर्जी बिल बनाकर अस्पताल की रसीद बढ़ा-चढ़ाकर देने के लिए 10 लाख रुपए की नकद राशि दी थी। मूल रूप से पूजा सिंघल ने गलत कमाई को पल्स अस्पताल में समायोजित करने और अस्पताल से अर्जित लाभ को बेदाग दिखाने के लिए किया गया था।

फिर जेल लौटीं पूजा सिंघल..
पूजा सिंघल लगभग एक महीने से अपनी खराब सेहत का हवाला देकर रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रही थीं। उनकी सेहत की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें फिट पाया गया। रिम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ठीक दो महीने बाद उन्हें दोबारा जेल भेजा गया है। मेडिकल बोर्ड की रिव्यू रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रहकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है, जेल में रहकर भी वह दवाएं ले सकती हैं। पूजा सिंघल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की भी अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।

क्या है आरोप?
पूजा सिंघल पर गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इस साल मई के पहले सप्ताह में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में IAS अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, भाई, पति के सीए सुमन कुमार समेत अन्य लोगों के पांच राज्यों के कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से PMLA (Prevention of Money Laundering Act) स्पेशल कोर्ट में मामला चल रहा है।