देवघर डीसी व मोहनपुर सीओ को आज रात 8 बजे तक हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश..

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान देवघर के मोहनपुर सीओ द्वारा लैंड पजेशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इस मामले में देवघर डीसी और सीओ को कोर्ट में फिजिकल उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत सभी दस्तावेज के साओ को और उपायुक्त को रात 8 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त आदेश की कॉपी फैक्स के द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अधिकारी रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ओर से अदालत को बताया गया कि बैजनाथपुर में उनकी एक जमीन है। जिसे वह बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के सीओ यहां आवेदन देकर एलपीसी जारी करने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने अभी तक एलपीसी जारी नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान अदालत ने सीओ और देवघर डीसी को रात 8 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×