साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। बता दे कि रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने रूपा तिर्की के माता-पिता को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर भी निर्देश दिया हैं। कोर्ट ने इसको लेकर डीजीपी और एसएसपी को निर्देश दिया है। बता दे कि रूपा के पिता देवानंद उरांव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दरअसल मृतक महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के पिता को इस मामले में आरोपी बनाया गया हैं।पूरा मामला यह है कि रूपा तिर्की मौत मामले में जांच कर रही पुलिस ने रूपा के पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर दोषी ठहराया हैं। वहीं अब इस मामले में कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई।
दरअसल साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय संजय कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित कर जांच कर रिपोर्ट में देवानंद उरांव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के पास रूपा के पिता और आरोपी शिव कुमार का ऑडियो मौजूद हैं।
जिसके कारण ही पुलिस रूपा के पिता को भी आरोपी मान रही है। पुलिस का कहना है कि रूपा के पिता को आत्महत्या की खबर पता थी। उसके बाद भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण उन्हें इस मामले में भी दोषी पाया गया है।