झारखंड में कोरोना की पाबंदियां हटीं, रात 8 बजे के बाद तक खुली रहेंगी दुकानें..

झारखंड में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए बची हुई पाबंदियों को भी हटाने का फैसला लिया गया है। झारखंड लगभग अनलॉक हो गया है। सात मार्च से सभी जिलों में स्कूल खुल जाएंगे। पहले सात जिलों में पहली से कक्षा नौ तक स्कूल खोलने पर प्रतिबंध था। हालांकि मार्च में ऑफ लाइन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में अहम निर्णय लेने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, NRHM के अभियान निदेशक रमेश घोलप मौजूद रहे।

इसमें इन अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया..

 

1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।

2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।

3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।

4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।

5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।

10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।

12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।

13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।

14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।