धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने का आदेश रद्द, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की संस्था को…

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