छठी JPSC के सफल और सेवा ज्वाइन कर लेने वाले अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। यानी जो जहां, जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई छड़छाड़ नहीं किया जोगा। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर, 2021 को निर्धारित की गयी है।
अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर करने वालों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा गया। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आपके बार-बार स्टैंड बदलने के कारण ही संदेह उत्पन्न होता है। लगता है आपकी मंशा ठीक नहीं है। एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सरकार और JPSC रिजल्ट व अनुशंसा को सही ठहराते हैं। वहीं, अपील की सुनवाई में अपना स्टैंड बदल देते हैं और एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने की बात कहते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा, तालेश्वर रविदास व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है। एकल पीठ ने गत 7 जून को 6th JPSC का रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया था। साथ ही 326 अधिकारियों की नियुक्ति को भी अमान्य घोषित कर दिया था। JPSC अधिकारियों के प्रति टिप्पणी की थी तथा सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।