झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बड़ी राहत मिली है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित कदमा थाने की हाजत से अपने समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं को फरार कराने के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा अन्य भाजपा नेताओं को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया। अदालत में इस मामले में चली गवाही के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष अदालत ने अपने फैसले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ-साथ आरोपी बनाए गए सभी नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया।
इस मामले में रघुवर दास के साथ राजकुमार सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, विनोद सिंह, देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, राजहंस तिवारी, मुकुल मिश्रा, विकास सिंह, नंदजी प्रसाद, राजीव नंदन सिंह, अजीत सिंह, ललन द्विवेदी, देवानंद झा, सुबोध श्रीवास्तव, बटेश्वर पांडेय, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, भुवनेश्वर सिंह, राजकुमार राय तथा राजेश सिंह को आरोपी बनाया गया था।
कुछ ऐसा था मामला..
यह मामला 24 अप्रैल 2007 का है। कदमा थाना पुलिस ने मंदिर की चहारदीवारी विवाद प्रकरण में भाजपा कदमा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, भुवनेश्वर सिंह, राजेश सिंह राजकुमार राय को पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया था। उसी दिन शाम 6.15 बजे रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ कदमा थाना से पांचों आरोपियों को निकाल ले गए। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ कदमा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में पुलिस रघुवर दास के खिलाफ आरोपियों को फरार कराने का कोई ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सकी।