अस्पतालों के करीब लाउडस्पीकर पर लगा प्रतिबंध..

Jharkhand: रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था शाखा) की ओर से राजधानी रांची के कई स्थानों को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में स्थित सभी क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित करते हुए लाइसेंस जारी किया गया। साइलेंस जोन इलाकों में कुछ पाबंदिया भी लगाई गई है। साथ ही ध्वनि नियंत्रित कर इन इलाकों में वाद्य यंत्र या लाउडस्पीकर बजाए जाने के आदेश दिए गए है। स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया है कि किन इलाकों में कितनी ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर आदि बज सकते है।

100 मीटर के दायरे से रहे दुर….
आदेश जारी करते हुए 50 और 40 डेसिबल से अधिक ऊंची आवाज में कोई वाद्य यंत्र झारखंड हाईकोर्ट परिसर, योगदा सत्संग कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा मुखर्जी विश्वविद्यालय, निर्मला कॉलेज, बीआईटी मेसरा के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजाने का आदेश जारी किया गया है। वही 70 से 75 डेसिबल इंडस्ट्रियल एरिया में, 45 से 55 डेसिबल आवासीय इलाकों में और 55 से 65 डेसिबल वाणिज्यिक इलाकों में इसकी सीमा तय कि गई है। दुर्गा पूजा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। झारखंड में दुर्गा पूजा 15 से 24 अक्टूबर के बीच मनाई जाएगी। राजधानी रांची दुर्गा पूजा आयोजन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।

रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नही बजेंगे लाउडस्पीकर….
उपायुक्त कार्यालय की विधि व्यवस्था शाखा से जारी इस आदेश में कहा गया है कि रात के 10 बजे से सुबह छह बजे तक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का ढोल, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा है। वही वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत सुबह छह बजे से रात के 10 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ अन्य क्षेत्रों के लिए तय लिमिट से अधिकतम 10 डेसिबल आवाज की वृद्धि की गई है। अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि सीमा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया में तय है। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। विधि व्यवस्था शाखा से जारी इस आदेश के अनुसार तय सीमा से अधिक ऊंची आवाज में कहीं लाउडस्पीकर या वाद्य यंत्र बजाने की शिकायत मिलती है, तो सभी थाना प्रभारी को तत्काल जांच करने एवं नियम का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

50 डेसिबल है ध्वनि सीमा….
झारखंड हाईकोर्ट परिसर, रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग महाविद्यालय धुर्वा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, बीआईटी मेसरा, रांची जिला के 26 अस्पताल, झारखंड विधानसभा, नेपाल हाउस सचिवालय, झारखंड राज्य के सभी जिलों/ अनुमंडलों में स्थित जिला व्यवहार न्यायालय / अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, झारखंड के 24 जिलों में स्थित 50 एवं उससे अधिक बेड वाले प्राइवेट अस्पताल, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, राज्य के सभी सदर अस्पतालों के 100 मीटर की दूरी तक साइलेंस जोन क्षेत्र घोषित किए गया है। 50 डेसिबल इन इलाकों में ध्वनि सीमा तय की गई है।

डेसिबल हो गया तय….
ऊंची आवाज में कोई लाउडस्पीकर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रियाडा भवन, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, रांची के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पुराने एवं नए औद्योगिक क्षेत्र, झारखंड नगर निवेशन एवं उन्नयन न्यास अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) घोषित जमशेदपुर (यूए) मात्र प्लान एवं झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम 1981 में घोषित रांची मास्टर प्लान, 2037 में अधिसूचित आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों क्रमशः आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक घोषित क्षेत्र नहीं बजा सजता। 55 डेसिबल से आवासीय इलाकों में नहीं बजा पाएगा, वाणिज्यिक क्षेत्र में यह सीमा 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल होगी।