झारखंड की राजनीति में आजसू (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन) प्रमुख सुदेश महतो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद अब यह मामला अदालत में आगे बढ़ेगा और इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला सीएम आवास घेराव से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुदेश महतो समेत कई अन्य नेताओं पर बिना अनुमति के रैली निकालने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था. इस संबंध में लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में सिर्फ सुदेश महतो ही नहीं, बल्कि गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत भी आरोपी बनाए गए हैं.
क्या होगा आगे?
चूंकि कोर्ट ने सुदेश महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है, इसका मतलब है कि अब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा. 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी.