एसीबी ने सीएम के पूर्व ओएसडी के खिलाफ FIR की फिर मांगी अनुमति, आय से अधिक संपत्ति का आरोप..

रांची: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है। यह एसीबी का डेढ़ साल के भीतर तीसरा रिमाइंडर है। डेढ़ साल पहले एसीबी की प्रारंभिक जांच (पीई) में गोपालजी तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की पुष्टि हुई थी। पीई में आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि के बाद एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। गोपाल जी तिवारी पर पद का दुरुपयोग कर आय से 21.55 करोड़ रुपये अर्जित करने और काली कमाई को जमीन व फ्लैट में निवेश करने का आरोप था।

मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ACB ने की थी प्रारंभिक जांच..
वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ACB ने गोपाल जी तिवारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी। तिवारी को उनके पद से हटाते हुए मुख्यमंत्री ने उन पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। गोपाल जी तिवारी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री के आदेश पर ही 29 जुलाई 2020 को ACB ने पीई दर्ज की थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता राजीव तिवारी ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि गोपाल जी तिवारी के बेटे नीलाभ तिवारी की कंपनी मेसर्स किंग्सले डेवलपर में भ्रष्टाचार से अर्जित धन को निवेश किया गया है। इस कंपनी का दफ्तर अशोक नगर में है।

ACB ने कंपनी के बैंक खाते व गोपाल जी तिवारी के बैंक खाते की भी पड़ताल की थी। हर जगह भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी। मंत्रिमंडल निगरानी को की गई अनुशंसा में ACB ने लिखा है कि CM के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी जाए।