रांची: मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक की। जिसमें 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित की गई। रेग्युलेशन के बाद सभी ब्लैक फंगस मरीज की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। जिसके बाद ब्लैक फंगस के मरीजों को सरकार द्वारा महामारी अधिनियम के तहत सरकारी लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों के अवधि को विस्तार करते हुए 30 सितंबर तक देने की बात कही गई। सैप जवान के कर्मियों के परिवार को अनुकंपा पर नियुक्त किया जाएगा लेकिन ये उग्रवादी हिंसा में ही ये नियम लागू होगा। इस बात की जानकारी खुद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर दी। जिसमें उन्होंने लिखा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ।
15 प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है :
- महामारी रोग अधिनियम,1897 और झारखंड महामारी रोग(कोविड 19),2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग “Mucormycosis” (ब्लैक फंगस)विनियम 2021 की स्वीकृति दी गई।
- केंद्र सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी के लिए मुफ्त किए गए कुल 8 करोड़ 49 लाख रुपए की निकासी के लिए जेसीएफ से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी में NTPC को कार्यालय निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन दिया गया है।
- रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी में NHAI को भी कार्यालय के लिए जमीन दी गई।
- पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शत प्रतिशत योजना SVAMITVA (Survey of village and Mapping with Improvised Technology in village area) को झारखंड राज्य में लागू करने की स्वीकृति मिली।
- प्रखंडों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 3 अरब 85 करोड़ 68 लाख की राशि को मंजूरी दी गई।
- झारखंड खिलाड़ी नियमवाली 2014 के तहत झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति को मंजूरी मिली।
- सैप जवान कर्मियों के परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी लेकिन ये नियम उग्रवादी हिंसा के लिए मान्य होगा।
- विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ।
- पंचायती राज क्षेत्र के तहत ड्रोन से सीमांकन की स्वीकृति, खूंटी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने वाले ड्रोन सर्वे को मंजूरी दी गई।
- मार्च 2022 तक सेवानिर्वृत होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकितासकर्मियो के सेवा विस्तार की स्वीकृति मिली।
- विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत सभी विश्वविद्यालय,महाविद्यालय, अंगीभूत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए रेग्युलशन को मंजूरी दी गई।
- पतरातु विद्युत निगम को दी गई भूमि को अगले 5 साल के विस्तार किया गया।
- पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में केंद्रीय विद्यालय के गठन के लिए भूमि देने की स्वीकृति मिली।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह के लिए 5 किलो अनाज प्रति लाभुक वितरण के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति दी गई।