तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत बोकारो में 63 दुकानों पर छापेमारी..

बोकारो : अनुमण्डल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निदेश में आज दिनांक 12 अगस्त, 2021 को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4, 5 व 6ए, 6बी व धारा 7 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा चास थाना क्षेत्र के चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्ग जोधाडीह मार्केट में लगभग 63 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 8 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया, जिससे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 1300 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करना छोड दें अन्यथा दंडनीय कार्रवाई की जायेगी-
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज द्वारा छापामारी के दौरान दुकानदारों का खाद्य लाईसेन्स के अलावा प्रतिबन्धित पोलीथीन कैरी बैग की भी जांच की गई। जांच के दौरान चन्द्रदीप कुमार, द्वारिका प्रसाद, मिर्तुन्जय, प्रफुल कुमार के द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन का उपयोग करते हुए पाया गया। सभी दुकारदारों को सख्त निदेश दिया गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2017 से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे में आप सभी प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करना छोड दें अन्यथा दंडनीय कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी दुकानदार खाने वाली चीजों के साथ तम्बाकू उत्पाद बन्द कर दें पकडे जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी और जो दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन व लाईसेन्स अभी तक नही लिये है। वह जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें।

तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन सदर अस्पताल बोकारो व बी0जीएच0 में किया जा रहा है-
नोडल पदाधिकारी एन0टी0सी0पी0 बोकारो डा0 एन0पी0सिंह द्वारा बताया गया कि तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन सदर अस्पताल बोकारो व बी0जीएच0 में किया जा रहा है, जिसमें तम्बाकू छोडने हेतु सभी तरह की सुविधाएं जैसे खून में कार्बन के स्तर की जांच हेतु मशीन, फेफडे की स्थिति की जांच मशीन, तम्बाकू छोडने हतु दवा व निकोटीन गम आदि उपलब्ध हैं। तम्बाकू की लत छोडने के लिये एक बार तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र का भ्रमण अवश्य करें।

राज्य में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित-
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में 11 प्रकार के प्रतिबन्धित पान मसाला की अवधि एक वर्ष के लिये बढा दी गई है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला पर छापामारी लगातार जारी रखें। यदि किसी के पास अर्थदण्ड की रसीद उपलब्ध नही है तो वह जिला परामर्शी से प्राप्त कर लें। साथ ही उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया जाता है तो कटपा 2003 व आईपीसी की धारा 188, 268, 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व चास थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

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