मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें अनलॉक-3 को लेकर फैसले लिए गए। राज्य में अनलॉक-3 का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। इसमें कई राहतो को शामिल किया गया है। जिसमें सभी दुकानें अब शाम 4 बजे तक खुल सकेगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने की परमिशन दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबकुछ पहले की तरह ही लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद-
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।
– जिलों में दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुले रहेंंगे ।
सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
-शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
-शादी में 11 लोग शामिल हो सकेंंगे।
-जुलूस पर रोक रहेगी।
-बस परिवहन पर रोक रहेगी।
-राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेगी।
-निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए दूसरे राज्य से झारखंड आने-जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा।
-कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालो को 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा।