आज से झारखंड में अनलॉक 3.0,जानिए क्या रहेंगी नियम और शर्ते..

Covid के बढ़ते मामलों के कारण झारखंड में लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके बाद को रोना के दूसरी लहर के कहर पर रोक लग गया था। अब धीरे धीरे राज्य सहित पूरे देश में को रोना के मामले कम होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब अनलॉक की प्रक्रिया भी धीरे धीरे कुछ रियायतों के साथ खोली जा रही हैं।
इसी क्रम में अब झारखंड में अनलॉक 3.0 लागू हुआ।लेकिन 24 जून सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह जारी रहेगा।

गुरुवार से अनलॉक 3.0 कुछ नियमों के साथ खोला जाएगा। झारखंड में अनलॉक 3.0 में सभी मॉल खोले जाएंगे। इसके साथ ही अब राज्य के सभी दुकानों को सुबह 6 बजे के बाद शाम 4 तक खोलने की इजाजत दी गई हैं। इसी के साथ अब राज्य में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलने की अनुमति हैं।

फिलहाल विकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। इसके अंतर्गत शनिवार की शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान हर तरह की राशन की दुकानें,सब्जी और फल की दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। साथ ही बेवजह निजी वाहनों के आवागमन पर भी रोक रहेगी।

अनलॉक 3.0 में ये रहेंगे नियम और शर्ते

  1. सभी दुकानों शाम 4 तक ही खुले रहेंगे
  2. 5 व्यक्ति से अधिक इक्ट्ठा होने पर रहेगा प्रतिबंध
  3. शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे
  4. बस परिवहन पर अभी भी रोक रहेगी
  5. जुलूस पर रोक रहेगी
  6. शादी समारोह में 11 लोग ही शामिल होंगे
  7. अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल
  8. राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षा रहेंगी स्थगित
  9. मेला और किसी प्रकार का आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध
  10. सार्वजानिक स्थल पर मास्क पहनना और दो गज दूरी जरूरी
  11. दूसरे राज्य से आनेवाले लोग होंगे होम क्वारेंटाइन
  12. आंगनबाड़ी केंद्र घर पर कराएंगे खाद्य सामग्री उपलब्ध
  13. स्टेडियम,पार्क, जिम और स्विमिंग पूल रहेगा बंद
  14. सभी सरकारी और निजी कार्यालय 4 बजे तक खुले रहेंगे
  15. शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
  16. सिनेमा हॉल रहेगा बंद
  17. बैंक्वेट हॉल भी रहेगा बंद
  18. रेस्टुरेंट खुला रहेगा लेकिन उसमें बैठ कर खाने की अनुमति नहीं
  19. रेस्टुरेंट के लिए होम डिलीवरी सेवा रहेगी चालू
  20. शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह तक रहेगा विकेंड लॉक डाउन
  21. विकेंड लॉक डाउन में मिलेंगे कुछ छूट
  22. मेडिकल स्टोर हर दिन रहेंगे खुले
  23. नियम के उल्लंघन करने पर होगा प्राथमिकी दर्ज

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