आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस की राशि स्वीकृत..

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर पढ़ रहे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों की स्कूल फीस के लिए 6 करोड़ की राशि को स्वीकृति दे दी है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के फीस के भुगतान के लिये है प्रति माह 425 रुपये की दर से प्रति बच्चा एक साल का 5100 रुपए भुगतान स्कूलों को किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के 11764 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नामांकन के आधार पर ये राशि जारी करेगी।

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