रांची: अगर आपने अभी तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो जल्द कर लें। रांची नगर निगम ने करदाताओं को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। निर्धारित समय सीमा के बाद टैक्स जमा करने पर करदाताओं को जुर्माना भरना होगा।
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समय सीमा के बाद लगेगा अतिरिक्त शुल्क
रांची नगर निगम के अनुसार, यदि करदाता 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में ब्याज समेत अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। यह नियम भवन मालिकों पर लागू होगा, जिससे समय पर कर भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सके।
करदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था
रांची नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं। नगर निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। यहां करदाता होल्डिंग टैक्स के अलावा वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध
जो करदाता कार्यालय जाकर टैक्स जमा नहीं कर सकते, वे ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जाकर करदाता आसानी से होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं।
समय पर टैक्स भुगतान का आग्रह
रांची नगर निगम ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें। इससे न केवल अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि नगर निगम को शहर के विकास कार्यों में मदद मिलेगी।