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झारखंड में शिक्षकों के तबादला नीति में होगा बदलाव..

रांची: झारखंड शिक्षकों की तबादला नीति में फिर बदलाव हो रही है। राज्य के प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्कूल तक के शिक्षकों की तबादला नीति बदली जा रही है। दिव्यांग, असाध्य रोगी, सरकारी सेवा वाले पति-पत्नी के साथ अब महिला और अन्य शिक्षकों को गृह जिला में तबादले का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 6 जुलाई को बैठक करेगी। जिसमें विभाग के कई अधिकारियों के साथ साथ माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

2019 में बनी तबादला नीति के अनुसार इसमें उन्हीं शिक्षिकाओं को अंतर जिला तबादले की छूट है जिनके पति सरकारी सेवा में दूसरे जिलों में तैनात है। बता दे कि मंत्री जगरनाथ महतो ने भी शिक्षकों के तबादले किए जाने की बात कही है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के साथ साथ विभाग द्वारा तैयार 5 जोन में भी तबादला होगा। इसमें शिक्षकों को शहरी, प्रखंड, पंचायत, ग्रामीण, सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में पदस्थापना होना है। शिक्षकों को इन जोन में अपनी सेवा के दौरान एक बार अवश्य रहना है।

झारखंड के स्कूल के वैसे शिक्षक जो दूसरे जिलों के निवासी हैं, उन्हें सीमावर्ती तीन जिलों के विकल्प की छूट होगी। वे प्राथमिकता के आधार पर किसी जिले में पदस्थापित हो सकेंगे। साथ ही दिव्यांग शिक्षकों को गृह जिला स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघक के महासचिव गंगा यादव ने कहा कि सभी शिक्षकों को गृह जिले में जाने का मौका दिया जाएगा।