रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, जानें यहां क्‍यों लगी निषेधाज्ञा?

रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों/दलों एवं संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, अनशन आदि पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से शांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा तत्‍काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की गई है।

रांची के एसडीओ पवन कुमार ने बताया कि निषेधाज्ञा 18 दिसंबर से ही लागू कर दी गई है। यह आगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि अब मोरहाबादी मैदान में सरकारी काम में लगे अधिकारी या कर्मचारी को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें की मोरहाबादी में फिलहाल सैकड़ों युवा आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जिला आरक्षी परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी और होम गार्ड के विभिन्न जिलों के जवान शामिल हैं। आरक्षी परीक्षा के अभ्यर्थी एक महीने से आंदोलनरत हैं। इनमें कुछ की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने लगी थी। धारा 144 लागू होने के बाद अब सरकार इन सभी युवाओं को यहां से हटा सकती है।