झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों में छह अगस्त से नौवीं से बारहवीं की कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपिनदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर स्कूलों को खोलने को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कहा है। इसके तहत पांच अगस्त तक सभी स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया जाएगा। स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। सुबह आठ बजे से 12 बजे तक कुल चार घंटे कक्षाएं संचालित होंगी।
जारी गाइडलाइन के अनुसार, ऑफलाइन कक्षाएं वैकल्पिक होंगी। इसके लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बच्चों की ऑफलाइन कक्षाओं में आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की तरह चलती रहेंगी। वहीं अब प्राथमिक स्कूलों सहित सभी कोटि के शत-प्रतिशत शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। चाहे कक्षाएं संचालित हों या नहीं। अभी तक स्कूलों में 50 प्रतिशत रोस्टर व्यवस्था लागू थी।
गाइडलाइन की खास बातें..
-बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि का आयोजन नहीं होगा।
-सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छह फीट की दूरी का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा।
-स्कूल परिसर में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।