कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिये हैं। फैसले के तहत राज्य के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद सभी तरह के प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने को कहा गया है। रेस्टोरेंट और होटल के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट क्षमता से आधे लोगों को ही बैठा सकेंगे।
झारखंड सरकार द्वारा दिए गए आदेश
सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल बंद
स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की ही अनुमति
पूर्व से निर्धारित सभी परीक्षाएं होंगी, उसके लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र ही पास होगा
कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य
झारखंड में नाइट कर्फ्यू लागू
रात आठ बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद
रात के आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू
धार्मिक स्थल व रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसद उपस्थिति की अनुमति
यात्री वाहनों में सवारी की संख्या आधी होगी
गौरतलब है की कि राज्य में फिलहाल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही चल रही थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजधानी के कई स्कूलों के शिक्षक और स्टाफ लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।