रांची नगर निगम (RMC) ने शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे खटालों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है. शनिवार से शुरू हुए इस विशेष जांच अभियान के तहत निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर खटाल संचालकों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं. अभियान के तहत खटालों से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों — जैसे ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग नंबर, और ड्रेनेज व्यवस्था — की बारीकी से जांच की जा रही है. नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन खटाल संचालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 319/3 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम अधिकारियों ने बताया कि खटाल संचालन के लिए स्वच्छता बनाए रखना, पशुओं की उचित देखभाल करना और गंदगी या दुर्गंध न फैलने देना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चालान, आर्थिक जुर्माना और जरूरत पड़ने पर खटाल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त, मुश्तिदख्वारी एक्ट 2016 के तहत बिना अनुमति खटाल चलाने वालों पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा. यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर गोबर फेंकने की स्थिति में एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में संचालित अवैध खटालों की सूचना दें ताकि शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.
रांची में अवैध खटालों के खिलाफ RMC का अभियान……
