प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग व अन्य नियम उल्लंघन पर आरएमसी ने वसूला जुर्माना..

रांची नगर निगम ने शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कर रहे लोगों व कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया. इसके तहत रांची शहर के अलग – अलग इलाकों में ऐसे लोगों से करीब 2.95 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने राजधानी में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. यह जुर्माना प्लास्टिक उपयोग करने वालों के अतिरिक्त म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस व स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डस्टबिन की जांच के दौरान वसूला गया है. गौरतलब है कि इससे पहले बीते 8 और 9 फरवरी को अभियान चलाकर निगम ने कुल 8,88,400 रूपये जुर्माना वसूला था. इसमें 8 फरवरी को 5,20,600 और 9 फरवरी को 3,67,800 रुपये की वसूली हुई थी।

गुरुवार को चलाए गए अभियान के क्रम में प्लास्टिक कैरी बैग पाये जाने पर कुल 60,000 रूपये, म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस वालों से 25,000 रूपये, सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बहाने वालों से 10,000 रूपये, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डस्टबिन नहीं रखने वालों से 500 (कुल मिलाकर 1,05,500) रूपये वसूला गया. वहीं अपर बाजार स्थित विनोद प्लास्टिक में बीते दिनों ही प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने के आरोप में 1,89,900 रूपये का चालान काटा गया था. इसकी वसूली भी गुरूवार को की गयी. जिसके बाद रांची नगर निगम द्वारा गुरुवार को कुल 2,95,400 रूपये जुर्माना वसूला गया.

बता दें कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र अधीन झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 तथा अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर रांची नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है.

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