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रांची: पीला डस्टबिन नहीं रखने वाले अस्पतालों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई..

रांची नगर निगम पीला डस्टबिन नहीं रखने वाले अस्पतालों व बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इसके तहत निगम की टीम जल्द ही शहर के अस्पतालों व प्रतिष्ठानों में जाकर मास्क व ग्लब्स के निस्तारण की व्यवस्था की जांच करेगी। वहीं, इसकी व्यवस्था नहीं पाए जाने पर नियमानुसार उन पर कार्रवाई करेगा। दरअसल, बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह भी कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में रांची नगर निगम को अन्य शहरों की अपेक्षा में कम अंक प्राप्त हुए। पदाधिकारी ऐसे घटकों को चिन्हित कर अगले साल अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी गुरुवार से ही शुरू कर दें।

नगर आयुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि समय-समय पर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों के बीच आस-पास सफाई रखने एवं स्वच्छता नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाई जाय। मौके पर उप नगर आयुक्त श्री रजनीश कुमार, सहायक नगर आयुक्त श्री ज्योति कुमार, सहायक नगर आयुक्त श्रीमती शीतल कुमारी, सहायक लोक स्वा० पदा० डा० किरण कुमारी, नगर प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

इधर शहर के वैसे आवासीय सोसाइटी, होटल, रेस्टोरेंट व मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जहां से प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें अपने परिसर में बल्क वेस्ट जनरेटर कम्पोस्ट मशीन लगानी होगी। निगम ने इससे संबंधित आम सूचना जारी की है। निगम ने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले लोग 31 दिसंबर तक कंपोस्ट मशीन लगा लें, साथ ही नगर निगम को इसकी सूचना दें। दरअसल, निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक यह आवश्यक है। इसलिए उत्पादक के स्वामित्व वाले परिसर / संपत्ति / प्रतिष्ठान से निकलनेवाले गीला कचरा के लिए निस्तारण की व्यवस्था परिसर के मालिक खुद करेंगे।