झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. यदि इस समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरा नहीं किया गया, तो 11 लाख से अधिक लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 56 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी 11 लाख 64 हजार 649 कार्डधारियों का ई-केवाईसी बाकी है.
राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर कट जाएगा नाम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित पीएच (गुलाबी कार्ड), एएवाई (पीला कार्ड) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हरा कार्ड समेत अन्य राशन कार्डधारियों के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है. अगर निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो इन लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और वे सरकारी राशन एवं अन्य लाभों से वंचित हो सकते हैं. सरकार ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की अनिवार्यता तय की है. हालांकि, कई स्थानों पर सर्वर धीमा होने, नेटवर्क की समस्या, आधार से नाम लिंक न होने और बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे की पहचान) में कठिनाई के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया बाधित हो रही है.
ई-केवाईसी न कराने पर क्या होंगे परिणाम?
सरकार द्वारा राशन कार्ड ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. जिन राशन कार्डधारियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे 28 फरवरी से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, अन्यथा—
• राशन कार्ड से नाम कट जाएगा: ई-केवाईसी न कराने पर लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है.
• सरकारी राशन नहीं मिलेगा: जिनका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा, वे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित रह जाएंगे.
अन्य सरकारी योजनाओं से भी हो सकते हैं वंचित: राशन कार्ड कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसका रद्द होना अन्य योजनाओं के लाभ पाने में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है.
झारखंड में कुल राशन कार्डधारियों की स्थिति
खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल 68 लाख 21 हजार 60 राशन कार्डधारी हैं. इनमें से 56 लाख 56 हजार 411 कार्डधारियों ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 11 लाख 64 हजार 649 लाभुक अभी भी इससे वंचित हैं.
प्रशासन की तैयारी और दिशा-निर्देश
जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने बताया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए सक्रिय करें. साथ ही, जिन लाभुकों के नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द सही करने के लिए संबंधित कार्यालयों में भेजा जाए. इसके अलावा, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र लाभुक का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो जाए. जिला आपूर्ति कार्यालय को भी निर्देश दिया गया है कि वे त्रुटिपूर्ण मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.
कैसे करें ई-केवाईसी?
राशन कार्डधारी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र, प्रज्ञा केंद्र (CSC) या राशन दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी—
आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
राशन कार्ड
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
• अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो संबंधित लाभुक को नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर पहले मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा.
ई-केवाईसी प्रक्रिया में आ रही चुनौतियां
राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया को लागू करने में कई तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं. इनमें मुख्य रूप से—
• सर्वर की धीमी गति: कई जिलों में सर्वर का धीमा होना लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है.
• नेटवर्क की समस्या: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ई-केवाईसी का कार्य बाधित हो रहा है.
• बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत: कई मामलों में लाभुकों के अंगूठे की छाप सही तरीके से स्कैन नहीं हो पा रही है, जिससे उनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हो रहा है.
• आधार लिंकिंग की समस्या: कुछ लाभुकों के आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं, जिससे उन्हें ई-केवाईसी में परेशानी हो रही है.
अंतिम तिथि नजदीक, जल्द कराएं ई-केवाईसी
अब जबकि 28 फरवरी की अंतिम तिथि नजदीक है, झारखंड सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कराएं. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा बीतने के बाद किसी भी लाभुक को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा.