झारखंड में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय, पढ़िए पूरी खबर..

प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। मंगलवार की शाम राज्य सरकार ने कोविड-19 की दर तय करते हुए आदेश जारी कर दिया। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। निर्धारित दर से अधिक रकम लेने पर प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं, हर दिन की दरों में पीपीई किट व सुरक्षा के अन्य उपकरण भी शामिल है। बता दें कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा तय दरों से अधिक मांग करने पर आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसको लेकर एक ट्ववीट करते हुए कहा है की पूरे राज्य के निजी अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार की दरें तय है। इन तय दरों से ज़्यादा रक़म लेना क़ानूनन जुर्म है। इससे सम्बंधित शिकायत आप हमें 104 नम्बर पर फोन कर हमें दे। कार्रवाई तुरंत की जाएगी।

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