रांची : कचहरी रोड स्थित जीरो माइल रेस्टोरेंट को तोड़ने का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट पर बिना नक्शा मंजूर कराए निर्माण करने का आरोप था। रांची नगर निगम ने रेस्टोरेंट के खिलाफ अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे अवैध बताया और तोड़ने का आदेश दिया है। निर्माण हटाने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने पर निगम उसे ध्वस्त कर देगा और इसका खर्च रेस्टोरेंट संचालक से वसूला जाएगा।
वहीं आरआरडीए के अधिकारियों ने रिंग रोड के चारों ओर 500 से अधिक भवनों को चिन्हित किया है, जिसका नक्शा स्वीकृत नहीं है। इसमें 100 से अधिक होटल व मैरिज व बैंक्वेट हॉल है। आरआरडीए ऐसे भवनों पर अवैध निर्माण का केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। अवैध निर्माण का केस दर्ज होने के बाद संबंधित भवन मालिकों द्वारा नक्शा नहीं दिखाया गया तो उसे सील कर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ओरमांझी के मधुवन होटल, गाड़ियों के शोरूम और कई भवनों पर भी आरआरडीए ने केस दर्ज कराया है। बड़गांवा में निर्माण कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स द्वारा बिना नक्शा पास कराए बनाए गए 50 से अधिक डुप्लेक्स सहित निगम क्षेत्र के बाहर कुल 485 भवनों पर भी अवैध निर्माण का केस दर्ज किया गया है। बुधवार को आरआरडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार की कोर्ट में कुल 33 मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एक भी भवन मालिकों द्वारा भवन का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाकिं मधुवन होटल सहित कुछ भवन मालिक के वकील ने नक्शा सहित अन्य कागजात दिखाने के लिए आरआरडीए से समय मांगा है।