झारखंड में अब वाटर कनेक्शन के लिए किसी तरह की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ना आपको लाइन में लगना होगा, न ही दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे। अब आप वाटर कनेक्शन के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुक्रवार को झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार व जल संयोजन नियमावली-2020 के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। आगे इसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
उक्त नियमावली के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को एक तय समय में कनेक्शन देना होगा। ये प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का अनुमोदन किया जाएगा। आवेदन में सब कुछ सही पाए जाने पर तय समय में आवेदक के घर में पानी का कनेक्शन लगा देना होगा।
लोगों को जो वाटर कनेक्शन दिया जाएगा वो मुख्य रूप से चार प्रकार का होगा। इसमें रेसीडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन शामिल है। इन सभी का अलग-अलग चार्ज भी होगा। रेसीडेंशियल कनेक्शन में बीपीएल परिवारों से एपीएल परिवार की तुलना में आधा चार्ज लिया जाएगा। हालांकि, किस प्रकार के कनेक्शन का कितना चार्ज होगा, सरकार ने अभी इस बात की घोषणा नहीं की है।
इस सब के अलावा, नए प्रावधान के तहत अभी तक जितने भी घरों में वाटर मीटर का कनेक्शन नहीं है उसे कनेक्शन के दायरे में लाया जाएगा। वहीं, जिन लोगों ने अवैध मीटर लगाया है उनसे जुर्माना वसूल कर उसे वैध बनाया जाएगा। इसमें जो मीटरधारक एकमुश्त जुर्माना देना चाहेंगे, उन्हें जुर्माने में छूट भी दी जाएगी।