झारखण्ड सरकार के परिवाहन विभाग के द्वारा गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस जैसे बोर्ड लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही गाड़ी के अंदर भी किसी प्रकार का बोर्ड या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कुछ लोगों को बोर्ड व नेम प्लेट लगाने की छूट दी है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन नंबर ढका नहीं होना चाहिए। साथ ही नंबर प्लेट का आकर 18 x 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा ये भी कहा गया कि विधायिका के लिए हरा, न्यायपालिक, वैधानिक आयोग, कार्यापालिका व केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल एवं विधि व्यवस्था संधारण व प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा।
किस किस को मिली छूट
विधायिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री का दर्जा प्राप्त पदधारी, झारखंड राज्य के लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सदस्य, विधानसभा समितियों के सभापति, सताधारी दल के मुख्य सचेतक, मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के सचेतक, संविधान की 11वीं व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत गठित पंचायती राज्य व्यवस्था के अध्यक्ष, नगर निकायों के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं स्टेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वाहन।
न्यायपालिका प्राधिकार : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशगण, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायायुक्त।
कार्यपालक प्राधिकार : मुख्य सचिव, सभी विभागों के उच्च मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्त, सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, एडीजी, जोनल आईजी व डीआईजी, सभी एसएसपी व एसपी, राज्य सरकार के विशेष सचिव, उच्च सचिव, संयुक्त सचिव।
वैधानिक आयोग : जेपीएससी व जेएसएससी अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग अध्यक्ष, राज्य नि:शक्ता आयुक्त, राज्य के कुलपतिगण।
केंद्रीय कार्यालय : प्रधान लेखाकार, मुख्य आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त केंद्रीय माल एवं सेवाकर, रेलवे के प्रमंडलीय प्रबंधक, महाडाकपाल, रक्षा लेखा नियंत्रक।
विधि व्यवस्था पदाधिकारी : डीडीसी, उच्च समाहर्ता, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीओ, बीडीओ व सीओ, एसडीपीओ, डीएसपी। सभी उप परिवहन आयुक्त, डीटीओ, संयुक्त उत्पाद आयुक्त, उपायुक्त व सहायक उत्पाद आयुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक जिला खनन पदाधिकारी।
भारत सरकार के मंत्रालय के वे अधिकारी जो राज्य में पदस्थापित हैं, उन्हें संबंधित विभाग एवं सरकार से आज्ञा लेनी होगी। आज्ञा मिलने के बाद ही वह बोर्ड लगा पाएंगे।