झारखंड में राशन कार्ड के लिए नई गाइडलाइन, जानें पूरी जानकारी…..

झारखंड राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. राज्य सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है, जिससे राशन कार्ड धारक अब इस तिथि तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं. वर्तमान में, राज्यभर में 61,03,667 परिवार मुफ्त या रियायती दर पर राशन का लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, अभी भी कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं जो राशन कार्ड न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. यदि आप पात्र हैं, तो राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल है. आइए जानते हैं कि झारखंड में कौन लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं, इसके लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, और आवेदन की प्रक्रिया क्या है.

राशन कार्ड बनवाने की पात्रता:

• स्थानीय निवासी होना आवश्यक: आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसका अर्थ है कि आपका निवास झारखंड राज्य में होना चाहिए और आपके पास इसका प्रमाण होना चाहिए.

• आयु सीमा: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक वयस्क है और कानूनी रूप से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्य है.

• सरकारी नौकरी न होना: परिवार के किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए. यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, तो परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा.

• वार्षिक आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यह मापदंड सुनिश्चित करता है कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें.

• अन्य राशन कार्ड में नाम न होना: आवेदक का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए. यदि आपका नाम पहले से किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल है, तो आपको नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पहले उस कार्ड से अपना नाम हटवाना होगा.

• चार पहिया वाहन न होना: आवेदक के घर पर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए. यह मापदंड यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे परिवार जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठाएं.

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

1. पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं. यह फोटो आपके पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाएगा.

2. आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आवश्यक है. आधार कार्ड आपके पहचान और पते का प्रमाण है.

3. स्थायी पता प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज़ आपके स्थायी पते का प्रमाण है. इसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, या अन्य वैध दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं.

4. मूल निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करता है कि आप झारखंड के स्थायी निवासी हैं.

5. जाति प्रमाण पत्र: यदि आप किसी विशेष जाति से संबंधित हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है.

6. आय प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज़ आपकी वार्षिक आय का प्रमाण है और यह सुनिश्चित करता है कि आप आय सीमा के भीतर आते हैं.

7. बिजली का बिल: यह आपके पते का प्रमाण है और यह दिखाता है कि आप उस पते पर निवास कर रहे हैं.

8. पानी का बिल: यह भी आपके पते का प्रमाण है और आपके निवास स्थान की पुष्टि करता है.

9. बैंक खाता की छायाप्रति: यह दस्तावेज़ आपके बैंक खाते की जानकारी प्रदान करता है, जिससे सब्सिडी या अन्य लाभ सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

10. सक्रिय मोबाइल नंबर: यह आवश्यक है ताकि आपको आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं और अपडेट मिल सकें.

आवेदन प्रक्रिया:

सभी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने के बाद, आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जनसेवा केंद्र पर आपको आवेदन फॉर्म भरने में सहायता मिलेगी और दस्तावेज़ों की स्कैनिंग और अपलोडिंग की जाएगी. आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके आवेदन की संदर्भ संख्या होगी. इस संदर्भ संख्या के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

नोट: आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें और दस्तावेज़ों की स्पष्ट प्रतियां जमा करें. गलत जानकारी या दस्तावेज़ों में त्रुटि होने पर आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×