मंईयां सम्मान योजना: अपात्र लाभुकों की जांच में तेजी, बोकारो में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा…..

झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों की पहचान और जांच में सक्रिय हो गई है. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं. अपात्र लाभुकों का नाम सूची से हटाने और विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इस जांच प्रक्रिया में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. अगर कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले चुका है, तो उससे ब्याज सहित राशि वापस ली जाएगी.

बोकारो में पहली गड़बड़ी का खुलासा

जांच के दौरान, सिर्फ बोकारो जिले में ही करीब 6000 अपात्र लाभुक चिह्नित किए गए हैं. इसके अलावा, कसमार प्रखंड में एक पुरुष द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला भी सामने आया है. प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर आनंद कुमार प्रजापति, जो मझरा गांव के निवासी हैं, ने अपने नाम से आवेदन देकर योजना की राशि प्राप्त कर ली थी. बोकारो की डीसी विजया जाधव ने बताया कि आनंद प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उससे 6500 रुपये की वसूली की गई है. इसके साथ ही, कसमार के बीडीओ ने उस प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है, जिस पर कार्रवाई जारी है.

धनबाद में हंगामा, महिलाओं का विरोध

वहीं, धनबाद में कई महिलाओं के खाते में योजना की राशि नहीं पहुंचने पर गुस्सा भड़क उठा. बुधवार को सीओ कार्यालय में महिलाओं ने करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन किया. गुस्साई महिलाओं ने परिसर में लगे योजना से संबंधित बैनर-पोस्टर फाड़ दिए और उन्हें सड़क पर ले जाकर आग लगा दी.

योजना की पात्रता

मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

• आवेदक झारखंड की निवासी हो.

• आवेदन के समय उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम हो.

• आवेदक के पास आधार और राशन कार्ड होना अनिवार्य है.

• आवेदक आयकर दाता परिवार से न हो.

• आवेदक स्वयं या उनके पति-पत्नी अथवा अविवाहित आवेदक के पिता राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, विधिक निकाय, या सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित/संविदा कर्मी न हों.

• पेंशनधारी, पारिवारिक पेंशन पाने वाले या ईपीएफ धारक न हों.

• आवेदक को राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो.

फॉर्म भरने की प्रक्रिया

• शहरी क्षेत्रों की महिलाएं: अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय जाकर फॉर्म भरें.

• ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं: प्रखंड विकास कार्यालय में फॉर्म भरें.

• आवेदन करते समय बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही-सही भरें. नाम और उम्र की जानकारी भी सही होनी चाहिए.

खाते में राशि न आने पर क्या करें?

अगर फॉर्म भरने के बावजूद खाते में राशि नहीं आई है, तो शहरी महिलाएं सीओ कार्यालय और ग्रामीण महिलाएं बीडीओ कार्यालय जाकर इसकी जानकारी लें. अगर आवेदन में कोई गलती रह गई हो, तो उसे ठीक करवा लें.

सरकार का निर्देश

सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस. ने बताया कि सभी जिलों में अपात्र लाभुकों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट मांगी गई है. अब तक सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. वहीं, समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मंईयां सम्मान योजना का संकल्प जारी कर दिया गया है. जो महिलाएं पात्र हैं लेकिन अब तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें.

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