आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने शिबू सोरेन को जारी किया नोटिस..

भारत के लोकपाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति कि शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और सदस्यों महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्री गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अगस्त को एक आदेश पारित किया है. बता दें कि 4 पन्नों के आदेश में कहा है कि लोकपाल की विचाराधीन राय से धारा 20(3) Aके अंतर्गत शिबू सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं .

5 अगस्त 2020 को हुई थी शिकायत दर्ज..
बता दें कि शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल है उन्होंने झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके आए से ज्ञात और घोषित स्रोतों और उनके नाम पर बनी जयक और आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है लोकपाल के पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 201 के तहत मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सीबीआई ने 1 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों का विवरण भी संलग्न कर सौंपा गया था.

आरोपों पर राज्यसभा के सभापति के पास कोई टिप्पणी नहीं..
सीबीआई की रिपोर्ट के आलोक में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 29 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया था कि प्रतिभागियों से टिप्पणियां और दस्तावेज मांगे जाने चाहिए. लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि उनसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए कई मौकों पर शिबू सोरेन को समय दिया और जरूरी दस्तावेज प्रदान किए. आखिरकार मामले में इस वर्ष 4 अप्रैल को जवाब दाखिल किया गया लोकपाल ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने तथा जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के सक्षम अधिकारी से टिप्पणियां मांगी गई जवाब में राज्यसभा सचिवालय के अतिरिक्त निर्देशक ने सूचित किया कि शिकायत में लगाए गए. आरोपों पर राज्यसभा के सभापति के पास कोई टिप्पणी नहीं है.